सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता के भुगतान पर लगाये गये रोक को शीघ्र हटाने की मांग

 
मोतिहारी। महासंघ गोप गुट के बिहार राज्य के मुख्य सलाहकार भाग्य नारायण चौधरी ने कार्यालय बेलीसराय, मोतिहारी में केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी 2020 से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई में बढने वाले महंगाई भत्ता के भुगतान पर लगाये गये रोक को शीघ्र हटाने की मांग की। इस मांग के समर्थन में आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल याचिका संख्या 1123/2015 में दिनांक 01-07-2015 को आदेश दिया है कि कोई सरकार अपने संसाधनों का रोना रोते हुए पेंशन के भुगतान और उसमे किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकती है, क्योंकि यह कर्मचारियों का अधिकार है।
  सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में मूल वेतन के आधा यानी 50 प्रतिशत मूल पेंशन निर्धारित किया जाना है। इसे भी कम नहीं किया जा सकता है। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता को 2020 के प्रभाव से रोकना कर्मचारियों पेंशनधारियों के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक अपराध है।
    अत:केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया कि जनवरी 2020 से रोके गए महंगाई भत्ता के भुगतान का आदेश जारी किया जाए।

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